Last Updated: Monday, March 26, 2012, 12:42
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फिल्म निर्माता करीम मोरानी की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। याचिका में मोरानी ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में उनपर आरोप रद्द करने की मांग की है। न्यायमूर्ति एम.एल. मेहता ने 10 मई तक सीबीआई को नोटिस का जवाब देने के लिए कहा।
मोरानी सिनेयुग फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं और बॉलीवुड फिल्म निर्माता है। उन्होंने 2जी मामले में उन पर लगाए गए आरोप रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका लगाई। मोरानी ने याचिका में कहा कि मैं षड़यंत्र में शामिल नहीं रहा हूं। मैंने जो किया वह अवैध नहीं है।
सीबीआई ने मोरानी पर शाहिद उस्मान बलवा की कम्पनी से डीएमके द्वारा संचालित कलैगनार टीवी को 200 करोड़ रुपये रिश्वत दिए जाने के षड़यंत्र में सह-आरोपी बनाया है। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि रिश्वत दिए जाने में मदद करने के लिए मोरानी ने छह करोड़ रुपये लिए हैं।
(एजेंसी)
First Published: Monday, March 26, 2012, 23:12