Last Updated: Friday, March 2, 2012, 15:50
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित तौर पर अपनी वेबसाइट पर आपत्तिजनक सामग्री परोसने के मामले में एक निचली अदालत द्वारा याहू इंडिया के नाम जारी सम्मन को खारिज कर दिया। याहू इंडिया के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने सम्बंधी निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए न्यायाधीश सुरेश कैत ने कहा, 'याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी प्रकार के सबूत नहीं मिले हैं।'
हाईकोर्ट ने इससे पहले निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने सम्बंधी याचिका को खारिज कर दिया था। याहू इंडिया उन दूसरी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों में से एक है, जिसने दिल्ली की एक अदालत से कहा था कि उनके खिलाफ दायर आपत्तिजनक सामग्री सम्बंधी मामले 'प्रेरित' हैं और इस कारण इन्हें नकार दिया जाना चाहिए। दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने याहू, गूगल और फेसबुक सहित 21 वेबसाइटों को कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने को लेकर सम्मन जारी किया था।
(एजेंसी)
First Published: Friday, March 2, 2012, 21:20