Last Updated: Tuesday, December 13, 2011, 12:42
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट
ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 19 दिसंबर से पहले पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति एसएस निज्जर और न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य सरकार को चुनाव संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दो और महीने का समय दिया और समय सीमा अगले साल 11 फरवरी तक बढ़ा दी। शीर्ष अदालत ने प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के पांच दिसंबर के निर्देश को चुनौती देने वाली अपील पर यह फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट ने अपने सख्त फैसले में राज्य निर्वाचन आयोग से कहा था कि यदि प्रदेश सरकार उसके निर्देशों का पालन नहीं करती तो आयोग राज्यपाल से संपर्क कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए सालिसिटर जनरल रोहिनटन नरीमन ने आज कहा कि राज्य सरकार को औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कम से कम 60 दिन का समय दिया जाए।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 13, 2011, 20:12