Last Updated: Monday, October 31, 2011, 08:49
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को
नेशनल कांफ्रेंस के नेता मोहम्मद यूसुफ शाह हाजी की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर दायर की गई एक याचिका पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एसएस निज्जर की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। शुरुआत में खंडपीठ याचिका को तवज्जो देने को अनिच्छुक थी क्योंकि चिकित्सकों ने कहा था कि यूसुफ की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील भीम सिंह ने खंडपीठ से कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच आवश्यक है क्योंकि यूसुफ की मौत मुख्यमंत्री के आवास का दौरा करने के बाद हुई है।
इस पर खंडपीठ ने उनसे पूछा, ‘चिकित्सकों ने प्रमाणित किया है कि मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना है। ऐसे में प्राथमिकी का सवाल कहां से आता है?’ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए क्योंकि मौत रहस्यमय हालात में हुई है। सिंह ने डीके बसु मामले पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कथित तौर पर पुलिस हिरासत में हुई मौतों की जांच होनी चाहिए। इसके बाद खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
यूसुफ की मौत के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर यह याचिका विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया की ओर से दायर की गई थी। उनका ताल्लुक जम्मू-कश्मीर नेशनल पेंथर्स पार्टी से है। याचिका में कहा गया है कि बीते 29 सितंबर को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कथित आदेश पर 61 साल के यूसुफ को गिरफ्तार किया गया था और अगली ही सुबह उनकी मौत हो गई।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, November 1, 2011, 10:17