Last Updated: Wednesday, March 13, 2013, 00:13
नई दिल्ली : रजामंदी से यौन संबंध बनाने की वर्तमान उम्र 18 को कम करके 16 साल करने के प्रस्ताव पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निबटने के नये कड़े कानून पर गौर करने के लिए बने मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में एकराय नहीं बन पाई।
महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ इस प्रस्तावित कदम का विरोध कर रही हैं।
सूत्रों ने कहा कि अपराध कानून (संशोधन) विधेयक 2013 पर गौर करने के लिए बना जीओएम ज्यादातर मुद्दों पर सहमत है लेकिन माना जा रहा है कि कृष्णा तीरथ अपने इस रुख पर अडिग हैं कि रजामंदी से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 ही बनी रहनी चाहिए।
माना जा रहा है कि मंत्री ने कहा कि ‘बालक’ शब्द की परिभाषा के दायरे में सामान्यत: 18 साल की उम्र से कम वाले आते हैं।
उन्होंने कहा कि संसद में पिछले साल पारित बाल यौन अपराध संरक्षण कानून में भी यही परिभाषा मौजूद है।
माना जा रहा है कि डब्ल्यूसीडी मंत्री ने अन्य पहलुओं के अलावा विभिन्न कानूनों में ‘बालक’ की परिभाषा और उम्र में निरंतरता लाने का समर्थन किया।
माना जा रहा है कि विधेयक के कैबिनेट और संसद में भेजे जाने से पहले इस पर एक और बैठक होगी जिसमें ‘रजामंदी की उम्र’ पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया जाएगा। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, March 13, 2013, 00:13