रविंदर ऋषि को विदेश जाने की अनुमति नहीं

रविंदर ऋषि को विदेश जाने की अनुमति नहीं

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने वेक्ट्रा समूह के प्रमुख रविंदर ऋषि की इलाज और व्यापार के सिलसिले में ब्रिटेन जाने की इजाजत देने का अनुरोध करने वाली याचिका आज खारिज कर दी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को टाट्रा ट्रकों की आपूर्ति में कथित अनियमितता को लेकर जांच का सामना कर रहे 57 वर्षीय ऋषि ने चार हफ्ते के लिए ब्रिटेन जाने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश तलवंत सिंह ने उन्हें अनुमति देने से इंकार कर दिया। अदालत ने इस याचिका पर कल दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद कहा कि इस मामले में बुधवार को आदेश सुनाया जाएगा। ऋषि ने याचिका में अदालत से यह भी अनुरोध किया था कि कि जांच एजेंसी को उनके खिलाफ जारी लुक आउट सकरुलर को निलंबित करने का निर्देश दिया जाए। रविंदर ऋषि के खिलाफ 31 मार्च को लुक आउट सकरुलर जारी किया गया था। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, October 17, 2012, 18:37

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