Last Updated: Tuesday, July 31, 2012, 20:02
नई दिल्ली : इजरायली राजनयिक की कार पर हमले के करीब पांच महीने बाद दिल्ली पुलिस ने आज एक स्थानीय अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में भारतीय पत्रकार सैयद मोहम्मद काजमी को आतंकवादी हमले के लिए विदेशी तत्वों तथा अन्य लोगों के साथ साजिश रचने के लिए आरोपी बनाया गया है।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद यादव के समक्ष दाखिल आरोपपत्र में काजमी एकमात्र आरोपी हैं। इस्राइली दूतावास की अधिकारी की कार पर 13 फरवरी को हुए हमले में काजमी को गिरफ्तार किया गया था। मामले में अभी तक केवल उसी की गिरफ्तारी हुई है। हमले में इस्राइली महिला राजनयिक और उनकी गाड़ी का भारतीय चालक घायल हो गया था।
काजमी पर आतंकवाद निरोधक कानून, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और हत्या की कोशिश समेत भारतीय दंड संहिता के अनेक प्रावधानों के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया। उस पर विस्फोटक तत्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। काजमी को छह मार्च को गिरफ्तार किया गया था। आरोपपत्र में ईरानी नागरिकों होशंग अफशार ईरानी, मसूद सेदाघातजादेह, सैयद अली मेहदी सद्र और मोहम्मद रेजा अबोलघासेमी के भी नाम संदिग्धों के तौर पर हैं।
आरोपपत्र के अनुसार होशंग अफशार ईरानी बैंकॉक गया था और उसके बाद कुआलालंपुर गया वहीं मसूद को 14 मार्च से मलेशिया में हिरासत में रखा गया है। अदालत ने पहले चारों के खिलाफ खुले वारंट जारी किए थे। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, July 31, 2012, 20:02