Last Updated: Friday, June 22, 2012, 20:39
नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को यहां एक अदालत से कहा कि सांसदों के खिलाफ बाबा रामदेव की आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उन्हें कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टिप्पणी छत्तीसगढ़ में की गई थी।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनिल कुमार की अदालत में पेश कार्रवाई रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान घटनास्थल छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पाया गया क्योंकि उपरोक्त व्यक्ति ने दो मई 2012 को उस इलाके में यह आपत्तिजनक भाषण दिया।
इसने कहा कि शिकायत मिलने पर हमने तुरंत संबंधित राज्य को वह शिकायत उपयुक्त माध्यम से भेज दी। पटेल नगर थाने में और कार्रवाई की जरूरत नहीं। इससे पहले रामदेव के खिलाफ कानून के छात्र विभोर आनंद की याचिका पर अदालत ने पुलिस से 22 जून को एटीआर पेश करने को कहा था। शिकायत में आनंद ने पुलिस को रामदेव के खिलाफ देशद्रोह के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। (एजेंसी)
First Published: Friday, June 22, 2012, 20:39