Last Updated: Wednesday, January 16, 2013, 17:41

कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने राष्ट्रगान के कथित अपमान का मामला निरस्त करने के लिए मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर की याचिका आज खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोप मुक्त होने के लिए उन्हें निचली अदालत में ही जाना होगा।
याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति वीके मोहनन ने थरूर को निर्देश किया कि आरोप मुक्त होने के लिये उन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में ही जाना होगा। उच्च न्यायालय ने उन्हें निचली अदालत में जाने के लिए 16 फरवरी तक का समय दिया है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने चार जनवरी को निचली अदालत में लंबित इस मामले में आरोप तय करने के लिये दो सप्ताह की रोक लगा दी थी।
मानवाधिकार कार्यकर्ता जॉय कैथरथ ने अदालत में दर्ज शिकायत दर्ज में आरोप लगाया था कि थरूर ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान के रोकथाम कानून, 1977 के धारा तीन के तहत अपराध किया है। उन्होंने दावा किया कि थरूर ने 16 दिसंबर 2008 को कोच्चि में फेडरल बैंक के एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान के दौरान बाधा डाली थी। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, January 16, 2013, 17:41