Last Updated: Thursday, October 18, 2012, 12:37

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को आज बिना ठोस आधार वाली बताते हुए खारिज कर दिया और याचिका दाखिल करने वाले सपा के पूर्व विधायक के खिलाफ पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस नेता ने उत्तर प्रदेश में एक लड़की को बंधक बनाये रखा था। न्यायाधीश बी एस चौहान तथा स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा कि आरोपों का कोई आधार नहीं है और इसमें लेसमात्र भी सचाई नहीं है ।
पीठ ने कहा, ‘याचिकाकर्ता (पूर्व सपा विधायक किशोर समरीते ) की अवांछनीय गतिविधि से प्रतिवादी नंबर 6 ( राहुल गांधी ) की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है ।
शीर्ष अदालत ने इससे आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका गलत है और समरीते ने गलत बयान के आधार पर कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग किया।
पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए समरीते द्वारा दाखिल की गयी याचिका पर यह आदेश दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समरीते की राहुल गांधी के खिलाफ याचिका को खारिज करने के साथ ही ऐसी तुच्छ याचिका दाखिल करने के लिए उन पर 50 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया था।
उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश से सपा के पूर्व विधायक के खिलाफ सीबीआई जांच का निर्देश भी दिया था। (एजेंसी)
First Published: Thursday, October 18, 2012, 11:47