Last Updated: Wednesday, August 28, 2013, 16:35
नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नए नियमों के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा के सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों को 80 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी।
संशोधित नियमों के अनुसार, इस अतिरिक्त पेंशन में हर पांच साल पर वृद्धि होगी और 100 वर्ष की उम्र पूरी करने पर इन्हें नियमित पेंशन के अलावा ऐसे अतिरिक्त लाभों का 100 प्रतिशत मिलेगा। अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवंसेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के अनुसार ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को 80 साल की उम्र पूरी करने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन, 85 वर्ष पूरे करने पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन, 90 वर्ष पूरे करने पर 40 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन, 95 वर्ष पूरे करने पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन और 100 वर्ष की उम्र पूरी करने पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।
इन नियमों की अधिसूचना अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े कार्मिक मामलों पर फैसले लेने वाले कार्मिक मंत्रालय ने जारी की। बदले हुए ये नियम सेवानिवृत्त अधिकारी के जीवनसाथी या परिजन को मिलने वाले लाभों पर भी लागू होते हैं। नियमों के अनुसार, एक सेवानिवृत्त अधिकारी को अपनी अंतिम तनख्वाह का औसतन 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता है।
इस समय न्यूनतम पेंशन 3500 रूपए प्रतिमाह है। अधिकतम सीमा सरकार की ओर से दी जाने वाली अधिकतम तनख्वाह का 50 प्रतिशत यानी 45 हजार रूपए प्रतिमाह है। पेंशन में मिलने वाली राशि और इसके नियम कर्मचारी के सेवाकाल और सेवानिवृत्ति के प्रकार (ऐच्छिक या उम्र के आधार पर सेवानिवृत्ति) के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। कार्मिक मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि बदले हुए नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अन्य वगो’ पर भी लागू किए जा सकते हैं। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, August 28, 2013, 16:35