रिश्वत मामले में बंगारू लक्ष्मण को जमानत मिली

रिश्वत मामले में बंगारू लक्ष्मण को जमानत मिली

रिश्वत मामले में बंगारू लक्ष्मण को जमानत मिलीनई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को गुरुवार को 11 साल पुराने रिश्वत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान काल्पनिक रक्षा सौदे में रिश्वत लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति एके पाठक ने लक्ष्मण को 50,000 रुपये के निजी मुचलके तथा इतनी की राशि की जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए।

लक्ष्मण ने अदालत से खुद को मिली चार साल कैद की सजा रद्द करने का भी निवेदन किया। उन्होंने दलील दी कि वह बड़ी उम्र की कई बीमारियों और मधुमेह से पीड़ित हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने इस साल 28 अप्रैल को लक्ष्मण को रिश्वत लेने का दोषी करार देते हुए उन्हें चार साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। मामला वर्ष 2001 का है, जब समाचार पोर्टल तहलका डॉट कॉम ने एक स्टिंग ऑपरेशन में लक्ष्मण को एक पत्रकार से नकद लेते हुए पकड़ा था, जिसने खुद को हथियारों का विक्रेता बताया था। मामला उजागर होने के बाद उन्होंने भाजपा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी

First Published: Thursday, October 11, 2012, 13:54

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