रेलवे घूस कांड: आरोपियों की हिरासत बढ़ी

रेलवे घूस कांड: आरोपियों की हिरासत बढ़ी

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे में पदोन्नति के लिए 10 करोड़ रूपये की रिश्वतखोरी के मामले में रेलवे बोर्ड के निलंबित सदस्य महेश कुमार और पूर्व रेल मंत्री पीके बंसल के भांजे विजय सिंगला तथा पांच अन्य की न्यायिक हिरासत गुरुवार को 19 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी ।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश स्वर्ण कांत शर्मा ने सातों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी । उन्हें आज न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने से पहले अदालत में पेश किया गया । अदालत ने आरोपी एमवी मुरली कृष्ण को ताजा सम्मन भेजा क्योंकि वह पूर्व में सम्मन तामील नहीं हो पाने की वजह से अदालत में पेश नहीं हुआ।

सीबीआई ने जांच के दौरान कृष्ण और सम्मन के पालन में आज अदालत में पेश हुए सीवी वेणुगोपाल को गिरफ्तार नहीं किया । इन दोनों का नाम दो जुलाई को दायर आरोपपत्र में आरोपी के रूप में था । वेणुगोपाल ने जमानत के लिए आवेदन भी दायर किया ।

अदालत ने सिंगला, रेलवे बोर्ड के तत्कालीन सदस्य (स्टाफ) महेश कुमार, बेंगलूर स्थित जीजी ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नारायण राव मंजूनाथ, बिचौलिए समीर संधीर और सुशील डागा की न्यायिक हिरासत 19 जुलाई तक बढ़ा दी ।

कुमार के वास्ते मनपसंद पद हासिल करने के लिए रिश्वत की राशि तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के आरोपी कथित दलाल अजय गर्ग को अदालत ने 8 जुलाई को जमानत दे दी थी । (एजेंसी)

First Published: Thursday, July 11, 2013, 16:31

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