Last Updated: Monday, October 24, 2011, 14:34

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निचली अदालत के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी जिसमें 2008 के नोट के बदले वोट मामले में सपा सांसद रेवती रमण सिंह को आरोपी के रूप में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने रेवती रमण सिंह की अपील को स्वीकार करते हुए कहा, सुनवाई की अगली तारीख 15 नवंबर तक निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगी रहेगी। रेवती रमण सिंह ने अपील की थी कि उन्हें सुनवाई अदालत के समक्ष आरोपी के रूप में पेश होने के लिए बाध्य नहीं किया जाए।
अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कहा कि स्टिंग ऑपरेशन की ऑडियो वीडियो सीडी भी अगली सुनवाई के दिन सौंपी जाए। इसके पहले सुनवाई अदालत ने मामले में सिंह को क्लीनचिट दिए जाने को खारिज करते हुए उन्हें समन जारी कर तीन नवंबर को आरोपी के रूप में पेश होने को कहा था। अदालत ने टिप्पणी की थी, यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि वह कथित आपराधिक षडयंत्र का एक हिस्सा थे। (एजेंसी)
First Published: Monday, October 24, 2011, 20:16