Last Updated: Monday, September 30, 2013, 13:41

रांची : चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में यहां सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद को दोषी ठहराए जाने से उनके सामने सांसद के रूप में अयोग्य होने का खतरा पैदा हो गया है। इसके साथ ही इस बात का भी खतरा पैदा हो गया है कि वह कम से कम छह साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की अदालत ने 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से 37.7 करोड़ रुपए निकालने के मामले में लालू के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, छह राजनीतिज्ञों और चार आईएएस अधिकारियों सहित 44 अन्य आरोपियों को भी दोषी ठहराया। अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद लालू प्रसाद को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल ले जाया गया।
अदालत ने हालांकि इस मामले के दोषी करार दिए गए आठ लोगों को आज ही तीन-तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा सुना दी जबकि लालू और मिश्रा सहित अन्य 37 दोषियों को सजा सुनाने के लिए 3 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। उच्चतम न्यायालय के हाल में आए फैसले के मद्देनजर राजद प्रमुख के सामने लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने का तत्काल खतरा पैदा हो गया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अदालत द्वारा दो साल या इससे अधिक की सजा वाले किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो वह तत्काल अयोग्य माना जाएगा।
First Published: Monday, September 30, 2013, 13:41