वर्मा की अर्जी पर कोर्ट ने ईडी से किया जवाब तलब

वर्मा की अर्जी पर कोर्ट ने ईडी से किया जवाब तलब

वर्मा की अर्जी पर कोर्ट ने ईडी से किया जवाब तलबनई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कारोबारी अभिषेक वर्मा और उसकी पत्नी की ओर से दायर उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से जवाब तलब किया है जिसमें उन्होंने ‘‘गैर-कानूनी’’ न्यायिक हिरासत से खुद को रिहा करने की गुहार लगायी है ।

गौरतलब है कि वर्मा और उसकी पत्नी धनशोधन के एक मामले में आरोपी हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं ।

वर्मा और उसकी रोमानियाई पत्नी एंका मारिया निएस्कू ने आज अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौतम मोहन की अदालत में अलग-अलग याचिका दायर कर इस आधार पर रिहा करने की मांग की कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से हिरासत की निरंतरता तोड़ी गयी है क्योंकि कल उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ायी नहीं गयी ।

वकील विजय अग्रवाल के जरिए दायर की गयी याचिका में वर्मा ने कहा, ‘‘ईडी ने इस अदालत के सामने न्यायिक हिरासत के लिए एक आवेदन दिया जिस पर इस अदालत ने हिरासत की अवधि बढ़ाने संबंधी कोई आदेश पारित किए हुए बिना ही आवेदक का पेशी वारंट जारी कर दिया ।’’

वर्मा ने कहा, ‘‘चूंकि इस अदालत की ओर से आवेदक की न्यायिक हिरासत अवधि नहीं बढ़ायी गयी तो ऐसे में उसकी न्यायिक हिरासत अवैध है और आवेदक को मौजूदा मामले में न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता ।’’ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने अभिषेक वर्मा और उसकी पत्नी की ओर से दायर इस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से 17 सितंबर तक जवाब तलब किया है । (एजेंसी)

First Published: Tuesday, September 11, 2012, 18:38

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