वाड्रा-डीएलएफ प्रकरण में PIL मंजूर, केंद्र से जवाब-तलब

वाड्रा-डीएलएफ प्रकरण में PIL मंजूर, केंद्र से जवाब-तलब

वाड्रा-डीएलएफ प्रकरण में PIL मंजूर, केंद्र से जवाब-तलबज़ी न्यूज ब्यूरो

लखनऊ: राबर्ट वाड्रा-डीएलएफ के रिश्तों पर एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दायर की गई है। लखनऊ बेंच में दायर यह याचिका कोर्ट ने मंजूर कर ली है।

संयुक्त पीठ ने केंद्र सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को तय की है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस भेजकर प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब मांगा है। हालांकि सरकार कह चुकी है कि सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच लेनदेन मामले की जांच की जरूरत नहीं है।

आरटीआई कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने वाड्रा और डीएलएफ के खिलाफ जांच की मांग करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक पीआईएल याचिका डाली थी। अरविंद केजरीवाल द्वारा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के संबंध में दायर याचिका पर कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को विस्तृत उत्तर देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह जवाब तीन हफ्ते के अंदर मांगा है।

कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने राबर्ट वाड्रा पर 4 साल में 300 करोड़ की संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया था। सामाजिक कायकर्ता अरविंद केजरीवाल व उनकी टीम ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद व प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर रियल एस्टेट क्षेत्र में होने वाले लेनदेन में शामिल होने का आरोप लगाया। टीम ने रियल स्टेट क्षेत्र की प्रमुख कम्पनी डीएलएफ द्वारा वाड्रा को बिना ब्याज और बिना किसी सुरक्षा राशि के 65 करोड़ रुपये का ऋण देने पर सवालिया निशान खड़ा किया। टीम के मुताबिक इसी पैसे से वाड्रा ने करोड़ों रुपये बनाए।

First Published: Thursday, October 11, 2012, 14:49

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