Last Updated: Thursday, December 8, 2011, 11:19
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आखिरी मौका देते हुए कहा है कि वह चार सप्ताह के भीतर अपने यहां के वाहनों में उच्च सुरक्षा वाली ऐसी नंबर प्लेट लगाएं, जिनके साथ छेड़छाड़ कर पाना संभव न हो।
राज्य सरकारों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए मुख्य न्यायाधीश एस एच कपाड़िया के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि उसके द्वारा दिए गए समय के भीतर यदि राज्य सरकारों के संबद्ध अधिकारी इस योजना का कार्यान्वयन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ बिना किसी नोटिस के अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
पीठ ने कहा कि इस योजना को अमल में लाने के लिए आगे कोई समय नहीं दिया जाएगा। न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह इस आदेश को चार सप्ताह के भीतर कार्यान्वित करने के संबंध में हलफनामा दाखिल करें।
अखिल भारतीय आतंकवाद निरोधक मंच के अध्यक्ष एम एस बिट्टा द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर न्यायालय ने यह आदेश दिया। याचिका में वाहनों में उच्च सुरक्षा वाली नंबरप्लेट लगाने के संबंध में निर्देश मांगा गया था। याचिका में कहा गया था कि मौजूदा प्रणाली का दुरूपयोग समाज विरोधी तत्वों द्वारा किया जा सकता है।
याचिका में तर्क दिया गया था कि शीर्ष अदालत के बार बार के आदेशों के बावजूद राज्य सरकारें इस योजना को लागू करने में असफल रहीं।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, December 8, 2011, 16:51