विदेशी समलैंगिकों को नहीं मिलेगी किराए की कोख

विदेशी समलैंगिकों को नहीं मिलेगी किराए की कोख

विदेशी समलैंगिकों को नहीं मिलेगी किराए की कोखनई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के अनुसार, विदेशी समलैंगिक जोड़े संतान के लिए अब देश में किराये की कोख (सरोगेसी) की सुविधा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा, यूरोपीय देशों के जोड़े भी तब तक भारत में संतान के लिए किराये की कोख की सुविधा नहीं ले सकेंगे जब तक उनका मूल देश सरोगेसी को मान्यता नहीं दे देता।

गौरतलब है कि ज्यादातर यूरोपीय देशों ने पेशेवर तरीके से किराये की कोख की सुविधा को मान्यता नहीं दी है। हाल ही में अधिसूचित किए गए इन नियमों का उद्देश्य विदेशी समलैंगिक जोड़ों द्वारा भारत में किराये की कोख की सुविधा लेने के बढ़ते प्रचलन पर रोक लगाने के लिए है। इन नियमों के अनुसार, सरोगेसी की सुविधा वही जोड़े ले सकते हैं जिनके विवाह के दो साल हो गए हों।

किराये की कोख से उत्पन्न बच्चों की सुरक्षा के लिए नए सरकारी नियमों में यह अनिवार्य किया गया है कि सरोगेसी की सुविधा लेने वाले जोड़े पर बच्चे को नागरिकता देने की बाध्यता नहीं होगी। इस कदम को इसलिए जरूरी बनाया गया है क्योंकि किराये की कोख से पैदा होने वाले कई बच्चों को उस देश में नागरिकता नहीं दी जाती जहां की नागरिकता उस विदेशी जोड़े को होती है। (एजेंसी)

First Published: Saturday, January 19, 2013, 10:08

comments powered by Disqus