Last Updated: Tuesday, October 30, 2012, 18:11
नई दिल्ली: फरवरी 2009 में गोवा से दिल्ली जा रहे इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान का मध्य आकाश में अपहरण का दावा करके भय फैलाने वाले एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट को दिल्ली की अदालत ने आजीवन कारावास की आज सजा सुनाई।
अदालत ने मोहला को भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरे की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 170 (लोकसेवक का रूप धारण करना) के तहत भी दोषी ठहराया। इन अपराधों के लिए उन्हें विभिन्न अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई लेकिन दो फरवरी 2009 को गिरफ्तारी के बाद से जेल में काटी गई अवधि के साथ इनका समायोजन कर दिया गया। अदालत ने मोहला पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस के अनुसार एक फरवरी 2009 को मोहला विमान के कॉकपिट में घुस गया और उसने यह दावा करके विमान में खलबली मचा दी कि उसने विमान का अपहरण कर लिया है।
मोहला ने चालक दल के सदस्यों को यह भी चेतावनी दी थी कि वह 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण करने वाले आरोपियों में से एक है और उसके पास सूई है और अगर अन्य लोगों ने उसका प्रतिरोध किया तो वह अन्य लोगों को भी संक्रमित करेगा। चालक दल के सदस्यों और कुछ यात्रियों ने हालांकि मोहला को दबोच लिया और उसे अगले दिन गिरफ्तार किया।
पुलिस ने कहा था कि मोहला के बर्ताव ने इंडिगो के पायलट को अपहरण अलर्ट जारी करने को बाध्य किया था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यहां अफरा-तफरी मच गई थी।
विमान को आपात स्थिति में उतारा गया और मोहला के हुड़दंगी व्यवहार के कारण विमान को उतारने की पुष्टि होने के बाद भी उसे ढाई घंटे तक रोककर रखा गया था। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, October 30, 2012, 17:30