शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई को नोटिस

शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई को नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शिक्षक भर्ती घोटाले में निचली अदालत से दोषी ठहराए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के सहयोगी विद्याधर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला, धर तथा आठ अन्य को निचली अदालत ने वर्ष 2000 में 3,206 जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) शिक्षकों की गैर-कानूनी नियुक्ति का दोषी करार देते हुए उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। धर ने अपनी याचिका में सजा रद्द करने का भी अनुरोध किया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी धर की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन से भी उनका चिकित्सा रिकॉर्ड मुहैया कराने के लिए कहा। न्यायालय ने मामले की सुनवाई चार अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। (एजेंसी)

First Published: Friday, March 8, 2013, 12:41

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