Last Updated: Tuesday, January 31, 2012, 13:45
नई दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि 2जी मामले में अभियोजन की मंजूरी संबंधी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था से उसे धक्का नहीं लगा है और उसने ‘समय रहते’ भ्रष्टाचार रोकने के कई उपाय किए हैं, जिनमें मंत्रियों के विवेकाधीन अधिकार समाप्त करना शामिल है।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि शीर्ष कोर्ट की व्यवस्था से सरकार के कामकाज के बारे में कोई झलक नहीं मिलती है और इसका इस्तेमाल ‘राजनीतिक हित साधने’ के लिए नहीं किया जा सकता। सामी ने कहा कि यह झटका नहीं है। यह ऐसा मुद्दा नहीं है जहां कोई राजनीतिक हित साधे, यह उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बहुत से मामले आते हैं और उन मुद्दों पर न्यायालय अपने विचार व्यक्त करता है।
सामी शीर्ष कोर्ट द्वारा दी गई उस व्यवस्था पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत एक शिकायत दर्ज करना किसी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और सक्षम प्राधिकरण को एक लोकसेवक के खिलाफ अभियोग चलाने की स्वीकृति देने पर फैसला एक तय समय सीमा के अंतर्गत करना चाहिए।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 31, 2012, 19:15