Last Updated: Wednesday, May 15, 2013, 14:24

मुंबई : वर्ष 1993 में हुए मुंबई बम विस्फोट मामले में अभिनेता संजय दत्त कल यानी 16 मई को टाडा की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे। अदालत ने उन्हें आज उनका वह आवेदन वापस लेने की अनुमति दे दी जिसमें उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में आत्मसमर्पण करने की अनुमति मांगी थी।
संजय के वकील सुभाष जाधव ने विशेष अदालत में कहा कि संजय कल दाखिल की गई याचिका वापस लेना चाहते हैं और कल 16 मई को वह अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे। अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। 53 वर्षीय संजय दत्त को शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है और पांच साल की सजा सुनाई गई है।
संजय ने उच्चतम न्यायालय से अपनी दोषसिद्धी और पांच साल की सजा दिए जाने के उसके फैसले की समीक्षा का आग्रह किया था जिसे 10 मई को खारिज कर दिया गया।
इससे पहले, जेल की सजा काटने की खातिर आत्मसमर्पण करने के लिए संजय को चार साल का समय दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने 1993 के बम विस्फोट मामले में संजय की दोषसिद्धी 21 मार्च को बरकरार रखी थी। न्यायालय के मुताबिक इन विस्फोटों को अपराध जगत के सरगना दाउद इब्राहिम और अन्य ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की संलिप्तता से अंजाम दिया था।
टाडा अदालत ने वर्ष 2006 में संजय को छह साल की सजा सुनाई थी। उच्चतम न्यायालय ने यह अवधि छह साल से घटा कर पांच साल कर दी। संजय को परिवीक्षा पर रिहा करने से इंकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि उनके अपराध की प्रकृति गंभीर है।
संजय को टाडा अदालत ने नौ एमएम की एक पिस्तौल और एक एके 56 रायफल गैरकानूनी तरीके से रखने का दोषी ठहराया था। यह पिस्तौल और रायफल हथियारों और विस्फोटकों की उस खेप का हिस्सा थे जिन्हें बम विस्फोटों के लिए भारत लाया गया था। वर्ष 1993 में हुए इन विस्फोटों में 257 व्यक्ति मारे गए और 700 से अधिक घायल हो गए थे। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 15, 2013, 09:14