सड़क हादसे में 43 लाख का मुआवजा - Zee News हिंदी

सड़क हादसे में 43 लाख का मुआवजा

नई दिल्ली : सड़क दुर्घटना में पिछले साल जान गंवाने वाले अर्ध-सैनिक बल के एक जवान के परिजनों को सड़क हादसा पंचाट ने करीब 43 लाख रूपये के मुआवजे का आदेश सुनाया है।

 

सड़क दुर्घटना दावा पंचाट के न्यायाधीश अमर नाथ ने सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल 49 साल के विजय कुमार शुक्ला के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश सुनाते हुए कहा, ‘अंतरिम राहत की राशि सहित याचिकाकर्ताओं को सूद सहित 42,51,520 रूपये की राशि दी जाए।’ पंचाट ने इफ्फको तोक्यो बीमा कंपनी को मृतक की मां, पत्नी और दो बच्चों को 42,51,520 रूपये की राशि देने का निर्देश दिया। शुक्ला के स्कूटर की जिस मोटरसाइकिल से टक्कर हुई थी उसका बीमा इसी कंपनी ने किया था।

 

न्यायाधीश ने कहा, ‘सभी प्रतिवादियों :चालक, मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त तौर पर जिम्मेदार और देय राशि देने के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। हालांकि मोटरसाइकिल का बीमा इस कंपनी के साथ था इसलिए मुआवजे की राशि वह देगी।’

 
मोटरसाइकिल और स्कूटर की टक्कर 30 अप्रैल 2010 को हुई जब नजफगढ़ में रहने वाले शुक्ला स्कूटर पर सवार होकर बाजार से घर लौट रहे थे। एक चश्मदीद ने अदालत को बताया कि शुक्ला जब नजफगढ़ के राम इंटरनेशनल स्कूल के पास पहुंचे तो तेजी से आती एक मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। (एजेंसी)

First Published: Friday, November 25, 2011, 13:34

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