Last Updated: Friday, November 4, 2011, 08:44
ज़ी न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली : सत्यम कंप्यूटर के संस्थापक बी. रामालिंगा राजू, उनके भाई बी. रामा राजू तथा एक पूर्व अधिकारी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार को जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी। राजू बंधु अरबों रुपये के सत्यम घोटाले में मुख्य आरोपी हैं।
न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने राजू बंधुओं के अलावा सत्यम के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी वाडलामणि श्रीनिवास की जमानत की अर्जी को भी स्वीकार कर लिया। श्रीनिवास और राजू बंधुओं को दो-दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई। शीर्ष कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को अपने- अपने पासपोर्ट मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत के पास जमा करने के निर्देश दिए हैं।
इस मामले में कुल 10 आरोपी हैं, जिनमें से पांच को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12 अक्टूबर को जमानत पर छोडने की अनुमति दी जा चुकी है। दो को अन्य अदालतों द्वारा इससे पहले ही जमानत दे दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरोपी न्यायालय द्वारा दी गई आजादी का दुरुपयोग करते हुए पाए जाते हैं तो सीबीआई जमानत के आदेश में बदलाव के लिए न्यायालय से संपर्क कर सकती है।
न्यायालय ने इस तथ्य को संज्ञान में रखते हुए कि आरोपी पहले ही दो साल आठ महीने की जेल की सजा काट चुके हैं, यह आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सत्यम के चार कर्मचारियों पूर्व आंतरिक मुख्य अंकेक्षक वीएस प्रभाकर गुप्ता, कार्यकारी जी. रामकृष्ण, डी. वेंकटपति राजू और श्रीसैलम के अलावा पीडब्ल्यूसी के पूर्व अंकेक्षक सुब्रमणि गोपालकृष्णन को जमानत दी थी।
First Published: Saturday, November 5, 2011, 09:34