समझौता ब्लास्ट में पूरक आरोपपत्र दायर

समझौता ब्लास्ट में पूरक आरोपपत्र दायर


चंडीगढ़ : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने वर्ष 2007 के समझौता एक्सप्रेस विस्फोट कांड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ :आरएसएस: के असंतुष्ट कार्यकर्ता कमल चौहान समेत दो लोगों पर ट्रेन में बम लगाने का आरोप लगाते हुए आज पूरक आरोपपत्र दायर किया।

चौहान उर्फ भाई साब उर्फ बद्रीनारायण उर्फ लकी उर्फ विजय एवं अमित उर्फ अश्वनी चौहान उर्फ प्रिंस उर्फ हकला उर्फ अशोक उर्फ तुतला के खिलाफ हत्या, साजिश और अन्य अपराधों का आरोप लगाते हुए पंचकुला की विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया।

समझौता मामले के विशेष जन अभियोजक आर के हंडा ने आज यहां कहा कि हमने इस मामले में पूरक आरोपपत्र दायर किया है। कमल चौहान और अमित ने राजेंद्र पहलवान (चौधरी) तथा लोकेश शर्मा के साथ मिलकर न केवल साजिश रची बल्कि (ट्रेन में) बम भी लगाए। अमित फरार चल रहा है।

उन्होंने बताया कि लोकेश और कमल न्यायिक हिरासत में हैं जबकि अमित और राजेंद्र फरार चल रहे हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत में पूरक आरोपपत्र दायर किया गया। आरोपियों पर भारतीय दंड सहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 120 बी (साजिश से संबंधित) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 345, अवैध गतिविधि रोकथाम कानून , रेलवे संपत्ति कानून समेत कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि 18 फरवरी 2007 को दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर पानीपत में दीवाना रेलवे स्टेशन के समीप अटारी समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट हुआ था और डिब्बों में आग लग गई, जिसमें 68 लोगों की जान गई थी तथा 12 अन्य घायल हो गए थे। इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी थे।

वर्ष 2010 में इस बम कांड की जांच अपने हाथों में लेने वाली एनआईए ने 20 जून, 2011 को पांच आरोपियों-नव कुमार सरकार उर्फ स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी (अब मृत), लोकेश शर्मा, संदीप डांगे तथा रामचंद्र कलासांगरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत विशेष अदालत में पहला आरोपपत्र दायर किया था। (एजेंसी)

First Published: Thursday, August 9, 2012, 20:05

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