Last Updated: Thursday, September 13, 2012, 18:36

ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने गुरुवार को चार कोयला खानों का आबंटन रद्द कर दिया। वहीं, एक निजी कंपनी को आवंटित तीन कोयला खानों के संबंध में बैंक गारंटी से कटौती करेगी। उधर, कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा कि अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा सभी खानों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश मानी जा सकती है।
कोयला खान आवंटनों की जांच कर रहे अंतर मंत्रालयी समूह ने निर्धारित समय में खान का विकास नहीं करने पर निजी कंपनियों को आवंटित चार खानों का आवंटन रद्द करने तथा तीन अन्य फर्मों की बैंक गारंटी जब्त करने की सिफारिश की है। कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम जाहिर ने किए जाने की शर्त पर यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि समूह ने कल आठ मामलों की समीक्षा की थी और उसने चार खानों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की है। इनमें से दो खानें निजी फर्म फील्ड माइनिंग एंड इस्पात को आवंटित हैं।
फील्ड माइनिंग एंड इस्पात सहित 58 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। फील्ड माइनिंग एंड इस्पात ने महाराष्ट्र में शिनोरा तथा वारोरा सदर्न पार्ट कोयला खान का विकास समय पर नहीं किया। कैग की रिपोर्ट के बाद कोयला खानों के आवंटन को लेकर शुरू हुए विवाद में मंत्रालयी समूह की यह पहली सिफारिश है।
समूह ने कल आठ घंटे लंबी बैठक में आठ मामलों की समीक्षा की थी। समूह ने छह, सात व आठ सितंबर को कुल मिलाकर 29 कोयला खान आवंटियों का पक्ष सुना था।
इस बीच कोयला मंत्राल श्रीप्रकाश जायसवाल ने उम्मीद जताई है कि मंत्रालयी समूह 17 सितंबर तक अपनी पहली रपट दे देगा। इसके लिए 15 सितंबर की अंतिम तारीख तय की गई थी।
इस बीच सूत्रों का कहना है कि समूह ने कोयला खानों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश इसलिए की है क्योंकि ये कंपनियां वे इकाइयां स्थापित नहीं कर सकी हैं जहां आवंटित खानों के कोयले का इस्तेमाल किया जाना था। जिन दो और खानों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की गई है, उनमें केस्ट्रान माइनिंग तथा दोमको स्मोकलैस फ्यूल का आवंटन शामिल है।
केस्ट्रान माइनिंग को 1999 में ब्रहमाडीह तथा दोमको को 2005 में लालगढ़ उत्तरी खान क्षेत्र (झारखंड) का आवंटन किया गया था। सूत्रों ने कहा कि तीन खानों मार्की मांगली दो, तीन व चार के लिए वीरांगना स्टील की बैंक गारंटी से दो करोड़ रुपये काट लिए जाएंगे। इन खानों से उत्पादन शुरू हो गया है लेकिन विकास के काम में कुछ कमियां रह गई हैं। एक मामले में कंपनी से बैंक गारंटी जमा कराने को कहने की सिफारिश की गई है। यह मामला मोन्नेट इस्पात एंड एनर्जी को 1999 में आवंटित उत्कल बी खान के लिए है।
अधिकारी के अनुसार यदि मोन्नेट इस्पात मार्च 2013 तक उत्पादन शुरू नहीं कर पाई। उसकी 90 करोड़ रुपये की गारंटी जब्त कर ली जाएगी और खान का आवंटन रद्द होगा। सूत्रों का कहना है कि 29 कोयला खानों के आवंटन की समीक्षा के लिए समूह की दो बैठक और होगी। समूह की कल होने वाली बैठक में दस और मामलों की समीक्षा होगी।
इसके अलावा तीन कंपनियों की बैंक गारंटी जब्त करने की भी सिफारिश की गई है। कोयला मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अंतर मंत्रालयीय समूह ने तीन कंपनियों की बैंक गारंटी भुनाने की भी सिफारिश की। एक अन्य कंपनी से बैंक गारंटी जमा कराने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार, मॉनेट इस्पात की बैंक गारंटी जब्त करने की सिफारिश की गई है। जिंदल परिवार से जुड़ी कंपनी की भी बैंक गारंटी जब्त होगी।
First Published: Thursday, September 13, 2012, 15:37