Last Updated: Wednesday, April 17, 2013, 00:04
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली : वर्ष 1993 के मुंबई धमाकों में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को सुनवाई करेगा। संजय ने सरेंडर पर मोहलत देने के लिए अर्जी दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय संजय की याचिका पर बुधवार को 10.30 बजे सुनवाई करेगा। संजय दत्त ने सरेंडर के लिए छह महीने की मोहलत मांगी है।
वहीं, न्यायालय ने मुंबई बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए जैबुन्निसा अनवर काजी, इसाक मोहम्मद हजवाणे और शरीफ अब्दुल गफूर पार्कर उर्फ दादाभाई की याचिकाएं खारिज कर दीं। मामले के तीनों दोषियों ने सरेंडर की तारीख आगे बढ़ाने के लिए अर्जी दी थी।
सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा, ‘सरेंडर के लिए मोहलत केवल इस आधार पर नहीं दी जा सकती कि दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित थी।’
ज्ञात हो कि मामले में दोषी ठहराए गए तीनों दोषी सरेंडर की अवधि बढ़ाए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
मामले में संजय दत्त को पांच साल की सजा हुई है और उन्हें 18 अप्रैल से पहले सरेंडर करना है।
First Published: Tuesday, April 16, 2013, 14:16