सिंघवी सीडी केस: जांच संबंधी अर्जी खारिज - Zee News हिंदी

सिंघवी सीडी केस: जांच संबंधी अर्जी खारिज

 

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित रूप से वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से जुड़ी सीडी मामले में बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीडी) द्वारा जांच की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता बीसीडी और दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन को निर्देश दिए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि संबंधित वकील के कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

 

पीठ ने कहा कि वकीलों का निकाय किसी वकील के कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। पीठ में न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला भी शामिल हैं। अदालत का यह फैसला सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार की याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने सीडी मामले में जांच कराए जाने की मांग की है। यह सीडी मामला कथित तौर पर सिंघवी तथा दिल्ली उच्च न्यायालय की एक महिला वकील से जुड़ा हुआ है।

 

याचिकाकर्ता के वकील सुग्रीव दुबे ने कहा कि हर कोई पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय में क्या हो रहा है। वकील समुदाय की छवि बचाने के लिए जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यह एक तथ्यात्मक बात है कि इसी अदालत ने मामले में पहले ही एक आदेश दिया है और इस मुद्दे पर जनहित याचिका को स्वीकार किया है।

(एजेंसी)

First Published: Wednesday, April 25, 2012, 18:19

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