Last Updated: Wednesday, December 14, 2011, 14:37
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुद्धवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में खाली पड़े पदों को भरने के लिये अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि इसकी वजह से पारदर्शिता कानून के तहत दायर किए गए मामले बड़ी संख्या में जमा हो गए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए के सिकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की खंडपीठ ने केंद्र से अपना जवाब देने, नियुक्ति प्रक्रिया की स्थिति का विस्तृत ब्योरा देने के लिए कहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिये 15 फरवरी का दिन निर्धारित की है।
अदालत ने आरटीआई कार्यकर्ता आर के जैन और अमित शंकर की जनहित याचिका पर यह नोटिस जारी किया है।
कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सूचना आयुक्त द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को दो ‘दुख भरे’ खत लिखे जाने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 14, 2011, 22:08