Last Updated: Friday, May 3, 2013, 19:30

नई दिल्ली : सीबीआई को संचालित करने वाले मौजूदा कानून को पुराना बताते हुए संसद की एक समिति ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि सीबीआई को मजबूत वैधानिक समर्थन देने के लिए या तो पृथक कानून बनाया जाए या फिर मौजूदा कानून में संशोधन किया जाए।
संसद में पेश समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीबीआई को संचालित करने वाला दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) कानून 1947 काफी पुराना है। यह पूरी तरह अपर्याप्त है। समिति ने कार्मिक मंत्रालय से कहा कि वह या तो मौजूदा कानून में संशोधन करे या फिर नया कानून बनाए। रिपोर्ट में कहा गया कि समिति अपनी 56वीं रपट में की गयी सिफारिश को दोहराती है कि सीबीआई के लिए नया कानून बनाना व्यावहारिक नहीं है तो डीपीएसई कानून में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं।
अनुदान मांगों पर समिति ने अपनी पूर्व की रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून की तर्ज पर ही सीबीआई के लिए भी कानून बनना चाहिए जिससे कि सीबीआई राज्यों की अनुमति के बिना भी देश भर में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सके। कार्मिक, जन शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सीबीआई में बड़े पैमाने पर रिक्त पदों पर भी नाराजगी व्यक्त की। समिति ने सुझाव दिया कि ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए जांच एजेंसी के पास खुद के अधिकारियों का कैडर होना चाहिए।
सीबीआई में विभिन्न स्तरों पर 831 पद रिक्त हैं। ये स्थिति 31 दिसंबर 2012 के आंकड़ों के मुताबिक है। सीबीआई में कुल स्वीकृत पद 6586 है। (एजेंसी)
First Published: Friday, May 3, 2013, 19:30