Last Updated: Wednesday, December 5, 2012, 15:49
नई दिल्ली : सरकार ने आज कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को संवैधानिक दर्जा देने का उसका इरादा नहीं है। कार्मिक राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने लोकसभा को बताया कि सीवीसी वैधानिक निकाय है और यह अपने अधिकार केन्द्रीय सतर्कता कानून 2003 से प्राप्त करता है। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है। उन्होंने राधे मोहन सिंह के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि दोनों संगठनों के पास पर्याप्त कार्यात्मक स्वायत्तता है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 5, 2012, 15:49