Last Updated: Saturday, May 5, 2012, 06:25
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह की याचिका को यह कहते हुए दूसरी अदालत में भेज दिया है कि शिकायतकर्ता को इस अदालत पर भरोसा नहीं है। सिंह ने सेना प्रमुख को अदलात में सम्मन करने लिए याचिका दायर की है।
महानगर दंडाधिकारी सुदेश कुमार शनिवार को तेजिंदर सिंह की याचिका पर फैसला सुनाने वाले थे लेकिन उन्होंने यह याचिका अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी के पास इस अनुरोध के साथ भेज दिया कि इस मामले में सात मई तक फैसला सुनाएं।
सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह और चार अन्य के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत की सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत ने आज उसे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) की अदालत को स्थानांतरित कर दिया।
मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार को आज पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह की याचिका पर आदेश देना था। उन्होंने मामले को आगे की सुनवाई के लिए एसीएमएम अमित बंसल को यह कहते हुए स्थानांतरित कर दिया कि ऐसा लगता है कि शिकायतकर्ता के वकील ने ‘अदालतों में विश्वास खो दिया है।’ मामले को अब एसीएमएम बंसल के समक्ष 7 मई को रखा जाएगा।
मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट को मानहानि मामले में आरोपी जनरल वीके सिंह और चार अन्य को सम्मन करने के लिए तेजिंदर सिंह की याचिका पर आदेश देना था। सेनाध्यक्ष के अलावा इस मामले में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एसके सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस ठाकुर (डीजी एमआई), मेजर जनरल एसएल नरसिम्हन, लेफ्टिनेंट कर्नल हितेन साहनी आरोपी बनाए गए हैं।
(एजेंसी)
First Published: Sunday, May 6, 2012, 15:43