सेना प्रमुख को HC से अवमानना नोटिस जारी

सेना प्रमुख को HC से अवमानना नोटिस जारी

सेना प्रमुख को HC से अवमानना नोटिस जारी
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह की अवमानना याचिका पर सेना प्रमुख बिक्रम सिंह से जवाब मांगा है। पूर्व सेना प्रमुख वी. के. सिंह सहित सेना के पांच अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के इसके आदेश का पालन नहीं करने के लिए जवाब मांगा गया है।

सेना प्रमुख के अलावा अदालत ने तेजिंदर सिंह की याचिका पर तत्कालीन रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा के खिलाफ भी अवमानना नोटिस जारी किया जिन्हें हाल में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) नियुक्त किया गया है। तेजिंदर सिंह ने याचिका दी कि न्यायिक आदेश के बावजूद वे पूर्व सेना प्रमुख एवं अन्य के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे जिन्होंने कथित रूप से अपमानजनक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी।

न्यायमूर्ति जी.एस. सिस्तानी ने सेना प्रमुख और शर्मा को नौ सितम्बर तक जवाब देने को कहा है। न्यायाधीश ने रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के खिलाफ नोटिस जारी नहीं किया। तेजिंदर सिंह ने उन्हें भी अवमानना का आरोपी बनाया है। तेजिंदर सिंह ने वी.के. सिंह एवं अन्य पर ‘अपमानजनक प्रेस विज्ञप्ति’ जारी करने का आरोप लगाया था । विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया था कि सेना के लिए 600 ‘घटिया’ वाहनों को मंजूरी देने के लिए वी.के. सिंह को 14 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी।

इससे पहले उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर तत्कालीन सेना प्रमुख द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति को वापस लेने की मांग की गई । अदालत ने पांच मार्च 2012 को जारी प्रेस विज्ञप्ति वापस लेने के लिए सरकार को निर्देश देने से इंकार कर दिया था जिसमें तेजिंदर सिंह पर रिश्वत की पेशकश करने का आरोप लगाया गया था। बहरहाल अदालत ने कहा था कि सेना प्रमुख एवं चार अन्य अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।’

अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए तेजिंदर सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि अदालत ने गौर किया कि तत्कालीन सेना प्रमुख एवं चार अन्य अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर गए और उनको बदनाम किया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने सेना प्रमुख और पूर्व रक्षा सचिव के खिलाफ पहले के आदेश का पालन नहीं करने के लिए आपराधिक एवं सिविल अवमानना कार्यवाही शुरू करने की भी मांग की। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, May 29, 2013, 21:01

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