`सैन्य अधिकारियों के खिलाफ समन पर रोक नहीं`

`सैन्य अधिकारियों के खिलाफ समन पर रोक नहीं`

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने ले जनरल (अवकाशप्राप्त) तेजिन्दर सिंह की आपराधिक मानहानि शिकायत पर निचली अदालत द्वारा तीन सैन्य अधिकारियों के खिलाफ जारी समन पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया।
सिंह ने इस शिकायत में इन अधिकारियों के खिलाफ अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरूपयोग करने और उनके खिलाफ गलत आरोप लगाने की बात की है।

अदालत ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उप थल सेनाप्रमुख एस के सिंह, मेजर जनरल एस एल नरसिम्हन और ले. कर्नल हितेन साहनी की याचिका का निपटारा करते हुए उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष यह दलील पेश करने को कहा कि उनके अभियोजन के पहले पूर्वानुमति नहीं ली गयी थी।

न्यायमूर्ति पी के भसीन ने कहा कि दोनों पक्षों के वकीलों में सहमति होने के बाद अदालत ने इस याचिका का निबटारा कर दिया है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत याचिकाकर्ता मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुमति दिए जाने का मुद्दा उठा सकते हैं जहां मामला लंबित है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि निर्धारित तारीख को याचिकाकर्ताओं के उपस्थित होने पर मजिस्ट्रेट पूर्वानुमति के मुद्दे की सुनवाई कर सकते हैं।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह छूट भी दी कि मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी याचिकाओं की सुनवाई करने से इंकार करने या उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने पर वे इसमें उचित सुधार की मांग कर सकते हैं। (एजेंसी)

First Published: Monday, July 16, 2012, 20:01

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