Last Updated: Friday, November 11, 2011, 06:53
त्रिशूर (केरल): केरल के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक 23 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी तमिलनाडु निवासी व्यक्ति को शुक्रवार को मौत की सजा सुनाई । दोषी व्यक्ति ने फरवरी महीने में लड़की को ट्रेन से रेप करने के बाद ढकेल दिया था।
फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश रविंद्र बाबू ने कहा कि 30 वर्षीय गोविंदाचामी ने यह अपराध बहुत ही क्रूर तरीके से अंजाम दिया और वह किसी भी प्रकार के नरमी का हकदार नहीं है।
न्यायाधीश ने मौत की सजा देते समय कहा कि पीड़ित के साथ पशुवत और क्रूर तरीके से बलात्कार किया गया। उन्होंने दोषी व्यक्ति पर एक लाख रपये का जुर्माना भी लगाया ।
इससे पहले 31 अक्तूबर को अदालत ने गोविंदाचामी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 302, 376, 394, 397 और 447 के तहत दोषी ठहराया था ।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक गोविंदाचामी ने एक फरवरी को पीड़ित सौम्या पर ट्रेन की सुनसान महिला बोगी में हमला किया और उसे ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। इसके बाद वह लड़की को रेलवे पटरी से एक खाली स्थान पर ले गया और उसके साथ पशुवत और क्रूर तरीके से बलात्कार किया ।
गोविंदाचामी को इसी वर्ष तीन फरवरी को पालाकाड़ से गिरफ्तार किया गया था। सौम्या एर्नाकुलम से अपने कार्यालय से निकलने के बाद शोरनूर स्थित अपने घर वापस लौट रही थी। त्रिशूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में छह फरवरी को सौम्या ने दम तोड़ दिया था।
(एजेंसी)
First Published: Friday, November 11, 2011, 14:31