Last Updated: Wednesday, February 8, 2012, 11:27
इलाहाबाद : टीम अन्ना के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांति भूषण ने सहायक स्टांप आयुक्त के एक आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें करीब 1.35 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी नहीं देने का दोषी ठहराया गया था। उन्होंने इस लिहाज से राजस्व प्राधिकरण के मुख्य नियंत्रक कार्यालय में 70 लाख रुपये जमा किए।
भूषण की ओर से कल धनराशि जमा की गई। उनका कहना है कि शहर के सिविल लाइंस इलाके में 7,818 वर्ग मीटर जमीन पर निर्मित संपत्ति की खरीदी में स्टांप ड्यूटी की चोरी नहीं की गई। हालांकि सहायक स्टांप आयुक्त ने छह जनवरी को उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था। सहायक स्टांप आयुक्त ने शांतिभूषण को 29 नवंबर 2010 की तारीख से 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से भुगतान करने का निर्देश दिया। उन पर 27 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
शांतिभूषण को निर्देश दिया गया था कि एक महीने के भीतर धन जमा करें अन्यथा विभाग कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद शांतिभूषण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गुहार लगाई। अदालत ने एक फरवरी को उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह स्टांप कानून के तहत वैधानिक तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य नियंत्रक कार्यालय के सूत्रों के अनुसार कथित स्टांप कर चोरी के मामले में सहायक स्टांप आयुक्त के फैसले को चुनौती देने वाले व्यक्ति को कुल धन का एक तिहाई जमा करना होता है। भूषण 1970 के दशक तक इसी जमीन पर स्थित एक बंगले में रहते थे। उसके बाद वह नई दिल्ली आ गए थे।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 8, 2012, 18:57