Last Updated: Thursday, October 11, 2012, 00:17
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने करोड़ों रुपए के नकली स्टाम्प पेपर घोटाले में अब्दुल करीम तेलगी की सात वर्ष की सजा आज बरकरार रखी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टी.एस. कश्यप ने स्टाम्प घोटाला सरगना तेलगी की अपील खारिज कर दी जिसमें उसने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसे सात वर्ष जेल की सजा सुनाने के साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। तेलगी एचआईवी एड्स पीड़ित है और वर्तमान में बेंगलुरु की एक जेल में बंद है।
तेलगी ने यह अपील निचली अदालत की ओर से लगायी गयी जुर्माना राशि को कम करने का अनुरोध किया था। उसने यह भी कहा था कि उसकी ओर से जेल में काटी गई सजा भी मानी जाए। उसने कहा था कि वह एड्स सहित विभिन्न स्वास्थ्य दिक्कतों से पीड़ित है तथा सजा में असमानता से उनके परिवार के सदस्यों से अन्याय होगा।
अदालत ने हालांकि याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसकी अपील सुनवायी योग्य नहीं है तथा अपराधों की गंभीरता के मद्देनजर जुर्माना राशि भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष की कैद की सजा ‘असंगत’ है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, October 11, 2012, 00:17