Last Updated: Monday, August 29, 2011, 07:10

गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या की हत्या के मामले में सभी बारह आरोपियों को बरी कर दिया है.
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को फ़ैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई इस मामले में कोई पुख़्ता सबूत पेश नहीं कर सकी.
मामले के मुख्य आरोपी अली असगर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया. निचली अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और नौ अन्य आरोपियों को भी कैद की सजा दी थी.
हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की भूमिका पर भी सवाल उठाए. हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने पूरे मामले को उलझा कर रख दिया जिसका नतीजा कुछ भी नहीं है.
हरेन पंड्या की हत्या 26 मार्च 2003 में हुई थी. वह सुबह के सैर सपाटे के बाद वापस घर लौटने के लिए जैसे ही अपनी कार में सवाल में हुए मोटरसाइकल सवार हमलावरों ने गोलियों की बौछार कर दी.
उन्हें पांच गोलियां लगी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया.
First Published: Monday, August 29, 2011, 12:41