हत्या के दोषी की मृत्‍युदंड की सजा उम्रकैद में तब्दील

हत्या के दोषी की मृत्‍युदंड की सजा उम्रकैद में तब्दील

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने दो हत्याओं के दोषी महिंद्र नाथ दास की मृत्युदंड की सजा को बुधवार को उम्रकैद में तब्दील कर दिया। दास की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति जी.एस. सांघवी की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने दास की अपील को स्वीकृत कर लिया जिसकी 11 साल से लम्बित पड़ी दया याचिका 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटील ने खारिज कर दी थी।

मृत्युदंड को उम्रकैद में बदले जाने वाली उसकी याचिका को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। दास को असम में 1990 में रंजन दास की हत्या का दोषी पाया गया। उसने जमानत पर रिहा होने के दौरान छह साल बाद हारा कांता दास की हत्या कर दी थी। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, May 1, 2013, 14:29

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