Last Updated: Friday, September 30, 2011, 06:49
ज़ी न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए शुक्रवार को फैसले से हसन अली को तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को काला धन और टैक्स चोरी के मामले में हसन अली ख़ान की ज़मानत रद्द कर दी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हसन अली को ज़मानत दी थी लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर ज़मानत रद्द करने की मांग की थी.
प्रवर्तन निदेशालय ने हसन अली पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि ज़मानत मिलने से देश से भाग सकते हैं.
ईडी ने कहा था कि दस्तावेजों से खुलासा होता है कि हसन अली ने भारत से बाहर एक बैंक में 80 करोड़ डॉलर जमा कर रखा है. एजेंसी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि हसन अली की ओर किए गए कई लेन-देन से उसके अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्कर अदनान खशोगी से संबंधों का पता चलता है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को यह टिप्पणी करते हुए हसन अली को जमानत दे दी थी कि ईडी यह साबित करने में नाकाम रही है कि उसने जो धन जमा कर रखा है वह अपराध से हासिल किया गया है.
First Published: Friday, September 30, 2011, 15:26