Last Updated: Tuesday, December 13, 2011, 08:13
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण की ओर से दायर उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी गवाह को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने लक्ष्मण की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने इस मामले में सरकारी गवाह टी सत्यमूर्ति की गिरफ्तारी की मांग की थी।
तत्कालीन रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडिस को कथित रूप से कुछ रक्षा सामान खरीद के लिए सिफारिश करने के लिए वर्ष 2001 में बनावटी हथियार डीलर से एक लाख रुपये स्वीकार करने के लिए लक्ष्मण के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।
उन्होंने अदालत के समक्ष मांग की कि सरकारी गवाह को सुनवाई पूरी होने तक हिरासत में ले लेना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे बचाच या अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावित नहीं किया जा सके। लक्ष्मण ने सत्यमूर्ति की गिरफ्तारी के लिए दायर अपनी याचिका को खारिज करने के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
लक्ष्मण के वकील ने दलील दी कि सत्यमूर्ति को हिरासत में ले लिया जाना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ सुनवाई शुरू हो चुकी है और 15 गवाहों ने अपनी गवाही दे दी है। वकील ने कहा कि सरकारी गवाह किसी भी पक्ष द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। विशेष अदालत ने सत्यमूर्ति को 21 मार्च 2005 में उस समय अग्रिम जमानत दे दी थी, जब सीबीआई ने उसे सरकारी गवाह बनाने के लिए याचिका दायर की।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 13, 2011, 13:43