Last Updated: Monday, October 24, 2011, 13:44
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट में सात सितंबर को हुए विस्फोट मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आमिर अब्बास देव और वसीम अकरम मलिक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एनआईए के यह कहने पर कि अब उसे उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है, अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
एनआईए के विशेष न्यायाधीश एचएस. शर्मा ने देव और मलिक को आठ नवंबर तक तिहाड़ जेल भेज दिया। तीन दिन की हिरासत खत्म होने के बाद मलिक को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अदालत के समक्ष पेश किया गया जबकि देव पहले से ही न्यायिक हिरासत में है । मलिक 17 दिनों तक एनआईए की हिरासत में रहा।
जम्मू-कश्मीर के रहने वाले और बांग्लादेश में यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले मलिक को जांचकर्ताओं ने हाईकोर्ट के गेट संख्या पांच के बाहर हुए विस्फोट में ‘मुख्य कड़ी’ करार दिया। विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज्यादा घायल हो गए थे। इससे पहले एनआईए ने मलिक की हिरासत इस आधार पर मांगी थी कि कुछ प्रगति हो रही है और मामले से जुड़े और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है।
एनआईए ने मलिक के जम्मू और किश्तवाड़ आवास से तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए थे। इससे पहले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आपराधिक दंड संहिता के तहत बंद कमरे में देव की गवाही दर्ज की थी। देव पर हाईकोर्ट के बाहर विस्फोट के बाद मीडिया समूहों को धमकी भरा ई-मेल भेजने का आरोप है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, October 25, 2011, 08:18