Last Updated: Tuesday, February 7, 2012, 13:05
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने नए नियमों को अधिसूचित किया है जिसके तहत सेवा के 15 वर्ष बाद कामकाज की समीक्षा करने पर ठीक ढंग से काम नहीं करने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को हटाया जा सकता है।
पूर्व के नियमों के तहत ऐसे अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा उनकी सेवा अवधि के 30 वर्ष बाद करने की अनुमति दिए जाने का प्रावधान था।
यह नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अलावा अन्य केंद्रीय सेवा पर लागू होगा। नए नियम के तहत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले अधिकारी, अगर ठीक ढंग से काम नहीं करते है, तो उन्हें सेवानिवृति दी जा सकती है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श के बाद पिछले सप्ताह इन नियमों को अधिसूचित किया है।
नियमों के तहत, केंद्र सरकार लोक हित में संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ऐसे अधिकारी को सेवानिवृत कर सकती है जिसके 15 वर्ष की सेवा पूरा करने पर कामकाज की समीक्षा की गई हो। नियमों के अनुसार, इसके तहत सरकार को उक्त सदस्य की विदाई से पूर्व लिखित में कम से कम तीन माह का नोटिस या तीन माह का वेतन एवं भत्ता देना होगा।
डीओपीटी ने 31 जनवरी की अधिसूचना के माध्यम से अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृति भत्ता) नियम 1958 के नियम में परिवर्तन किया। डीओपीटी के अधिकारी ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर बताया कि नियमों को राज्य सरकारों एवं अन्य पक्षों के साथ विचार विमर्श करने के बाद अधिसूचित किया गया है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, February 7, 2012, 20:46