2जी घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों को वापस लेने की अर्जी खारिज की

2जी घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों को वापस लेने की अर्जी खारिज की

2जी घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों को वापस लेने की अर्जी खारिज की नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपियों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसके जरिए उन्होंने घोटाले से उपजे विषयों की उच्च न्यायालय में सुनवाई पर रोक लगाने वाले उसके दो आदेशों को वापस लेने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन की सदस्यता वाली एक पीठ ने कहा कि 11 अप्रैल 2011 और 9 नवंबर 2012 के आदेशों को वापस लेने का कोई अच्छा आधार नहीं है। इन आदेशों के जरिए सभी अन्य अदालतों को इस मामले में यचिका या अर्जी पर विचार करने से रोक दिया गया था।

पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस विषय में निहित व्यापक जनहित और बाधा रहित त्वरित सुनवाई की आरोपियों की रूचि को ध्यान में रखते हुए दोनों आदेश जारी किए गए थे। पीठ ने कहा कि हम दो आदेशों के खिलाफ दलील में कोई आधार नहीं पा रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि मामले की गंभीरता और इस घोटाले में कथित तौर पर काफी संख्या में लोगों की संलिप्तता को देखते हुए ये आदेश विलंब से बचने के लिए जारी किए गए थे।

न्यायालय ने स्वान टेलीकॉम के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा, डीबी रियलिटी के प्रबंध निदेशक विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रुट्स एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी राजीव अग्रवाल और आसिफ बलवा तथा तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा के पूर्व निजी सचिव की याचिका पर न्यायालय ने ये आदेश जारी किए थे। उच्चतम न्यायालय ने 11 अप्रैल 2011 को निर्देश दिया था कि शीर्ष न्यायालय के अलावा कोई भी अदालत इस मामले से जुड़ी किसी अर्जी पर विचार नहीं कर सकती। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, September 3, 2013, 13:18

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