Last Updated: Friday, February 3, 2012, 14:46
ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसीनई दिल्ली : दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी की वह याचिका शनिवार को खारिज कर दी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सहआरोपी बनाने की मांग की गई थी।
न्यायालय के इस फैसले ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार को स्पेक्ट्रम घोटाले में और शर्मसार होने से बचा लिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि चिदम्बरम भ्रष्ट इरादे से काम कर रहे थे।
न्यायाधीश सैनी ने कहा, "चिदम्बरम को सम्मन जारी करने सम्बंधी स्वामी की याचिका खारिज की जाती है।" सैनी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय कर दी। सैनी ने 63 पृष्ठों के अपने फैसले में कहा, "किसी लोक सेवक द्वारा लिया गया कोई निर्णय सिर्फ इस कारण से अपराध नहीं बन जाता कि उससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है या दूसरों को उससे लाभ हुआ है। केवल बैठकों में हिस्सा लेना और उस दौरान निर्णय लेना कोई आपराधिक कृत्य नहीं है।" इस फैसले से हार न मानने वाले स्वामी ने कहा कि वह चकित हैं, लेकिन निराश नहीं हैं और वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी ने भी स्वामी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, "स्वामी मीडिया के बल पर जिंदा हैं और उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए यह सब किया है।" कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा, "अदालत ने स्पष्ट कर दिया है.. मामला यहीं समाप्त हो गया है।" तिवारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व चिदम्बरम को क्लीनचिट दे चुका है। उन्होंने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पूर्व की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के कार्यकाल में 2जी लाइसेंस के आवंटन में अपनाई गई पहले आओ पहले पाओ की नीति गलत थी।"
स्वामी ने मामले में अपनी गवाही के दौरान कहा था कि लाइसेंस जारी करते समय राजा ने चिदम्बरम के साथ मिलकर अनियमितता को अंजाम दिया है। न्यायाधीश सैनी ने 21 जनवरी को अंतिम सुनवाई के बाद मामले पर अपना फैसला शनिवार के लिए सुरक्षित कर लिया था। ज्ञात हो कि राजा 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अपनी कथित भूमिका के लिए पिछले एक वर्ष से जेल में हैं।
First Published: Sunday, February 5, 2012, 15:21