Last Updated: Wednesday, February 29, 2012, 15:00
नई दिल्ली : सरकार ने बुधवार को कहा कि वह 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगी। उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम के दौरान दूरसंचार सचिव ने संवाददाताओं से कहा कि हम लाइसेंस रद्द करने के फैसले को चुनौती देने पर विचार नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि इस सप्ताह के अंत तक हम इस बारे में कोई महत्वपूर्ण फैसला कर सकते हैं, इस समय सभी कानूनी विकल्प खुले हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार अगर इस मामले में पुनरीक्षा याचिका दायर नहीं करती है तो वह राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने के विकल्प पर विचार कर सकती है।
उच्चतम न्यायालय के दो फरवरी को दिए गए फैसले के बाद से पुनरीक्षा याचिका दायर करने के लिए सरकार के पास एक महीने का समय है। चंद्रशेखर ने कहा कि आगे के कदम के बारे में इससे पहले निर्णय ले लिया जाएगा।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 29, 2012, 20:30