Last Updated: Thursday, November 17, 2011, 11:00
नई दिल्ली : 2जी घोटाला मामले के एक आरोपी द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को सीबीआई को नोटिस जारी किया।
स्वान टेलीकॉम के निदेशक विनोद गोयनका की तरफ से दाखिल इस याचिका में अदालत से मांग की गई कि वह गवाहों के साथ हस्तक्षेप करने वाले सीबीआई के कदम के खिलाफ निर्देश जारी करे। इस याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने एजेंसी से कहा कि वह 23 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करे।
गोयनका ने अपने वकील माजिद मेमन के माध्यम से दाखिल इस याचिका में मांग की कि अदालत सीबीआई को यह निर्देश जारी करे कि गवाहों द्वारा अदालत में बयान देने से पहले वह उनके साथ गुपचुप तरीके से हस्तक्षेप न करे। गोयनका ने कहा, ‘सीबीआई से कहा जाना चाहिए कि वह गवाहों को गुपचुप तरीके से बुलाने और उन्हें उनके बयान दिखाने से बचे।’
(एजेंसी)
First Published: Thursday, November 17, 2011, 16:30