Last Updated: Wednesday, February 22, 2012, 06:38
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 2जी मामले में एस्सार समूह के प्रवर्तक अंशुमन और रवि रुइया तथा लूप टेलीकाम के प्रवर्तक आईपी खेतान और किरण खेतान को व्यक्तिगत रूप से अपने समक्ष उपस्थित होने से आज छूट दे दी। अदालत ने 2जी मामले में आरोपी के रूप में इन सभी को सम्मन दिया था।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने कहा, ‘चारों आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने की छूट केवल आज भर के लिए है।’ विशेष सरकारी अभियोजक यू यू ललित ने कहा कि जांच एजेंसी उनकी अर्जी का विरोध नहीं कर रही है। उसके बाद न्यायाधीश ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने की छूट दी। रुइया तथा खेतान की तरफ से मामले में पेश क्रमश: वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी तथा पराग त्रिपाठी ने अलग-अलग अर्जी दायर कर अपने मुवक्किलों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट दिये जाने का अनुरोध किया। वकीलों ने अपनी दलीलों में कहा कि उनके मुवक्किल संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं और उन्हें उपयुक्त तरीके से सम्मन नहीं मिला है।
आईपी खेतान तथा किरण खेतान ने खराब स्वास्थ्य के कारण भी मामले में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट दिये जाने का अनुरोध किया। रोहतगी ने कहा, ‘हमारे खिलाफ मामला भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत नहीं है। पुन: हमने दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रशासनिक आदेश को भी चुनौती दी है जिसके 2जी मामले की सुनवाई के लिए इस अदालत का गठन हुआ है।’
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 22, 2012, 12:08