Last Updated: Thursday, May 10, 2012, 15:22
नई दिल्ली : लूप टेलीकॉम के प्रमोटरों ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत से कहा कि उनके खिलाफ 2जी मामले में धोखा देने का आरोप नहीं बनाया जा सकता है। कम्पनी के वकील पराग त्रिपाठी ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी से कहा कि कम्पनी ने 2जी स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए दूरसंचार लाइसेंसों के दिशानिर्देश का उल्लंघन नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि सीबीआई के आरोप पत्र में किसी बेनामी सौदे की जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले एस्सार समूह ने इस आरोप को खारिज किया था कि लूप को 2008 में दिए गए लाइसेंस और स्पेक्ट्रम का असली लाभार्थी वह था। सुनवाई शुक्रवार को जारी रहेगी।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, May 10, 2012, 20:52